देहरादून। घर तक बिजली की लाइन बिछाने के नाम पर यूपीसीएल के इंजीनियरों और कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मनमानी अब पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। आयोग ने राज्य में बिजली लाइन बिछाने के रेट स्थायी रूप से तय कर दिए हैं, साथ ही 150 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन की दरें भी स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई हैं।
इस नई और पारदर्शी व्यवस्था के तहत बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को 300 मीटर तक बिजली लाइन बिछाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यदि बीपीएल उपभोक्ताओं को 300 मीटर से अधिक की दूरी पर कनेक्शन की आवश्यकता होगी, तो उन्हें निर्धारित नियमों के तहत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं, चार किलोवाट तक के कनेक्शन वाले सामान्य उपभोक्ताओं से 300 मीटर की दूरी तक 900 रुपये लिए जाएंगे, जबकि अंडरग्राउंड लाइन बिछाने के लिए 2700 रुपये खर्च करने होंगे।
चार किलोवाट से 25 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए लाइन बिछाने के रेट अलग से तय किए गए हैं, जिसमें चार से 10 किलोवाट के लिए 4500 रुपये और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 13500 रुपये तय किए गए हैं। इसके अलावा, 10 से 25 किलोवाट तक के कनेक्शन को 300 मीटर तक 6000 रुपये और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 18000 रुपये चुकाने होंगे।
आयोग ने 11 केवी लाइन से सीधे लिए जाने वाले कनेक्शनों के लिए भी बिजली लाइन बनाने के रेट फिक्स कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 25 से 50 किलोवाट और 50 से 75 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को 300 मीटर की दूरी तक 1.25 लाख रुपये और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 4.70 लाख रुपये देने होंगे।
विद्युत नियामक आयोग के नए आदेश के अनुसार, 75 से 150 किलोवाट वाले बिजली उपभोक्ताओं को 300 मीटर दूरी तक 2.25 लाख रुपये और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 8.50 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। यदि दूरी 300 मीटर से अधिक है, तो 11200 रुपये प्रति 10 मीटर और अंडरग्राउंड लाइन के लिए 42000 रुपये प्रति 10 मीटर की दर से शुल्क देना तय किया गया है।
इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं के परिसरों में लगने वाले ट्रांसफार्मर के रेट भी तय कर दिए गए हैं, जिनका भुगतान क्षमता के आधार पर करना होगा। आयोग ने एक और बड़ा निर्देश देते हुए यह अनिवार्य किया है कि ग्राहकों को मिलने वाला बिजली बिल पूरी तरह साफ-सुथरा और स्थानीय भाषा में हो, ताकि उपभोक्ता उसे आसानी से समझ सकें।

