उत्तराखंड: अक्टूबर से घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक बिजली हुई महंगी, जेब पर बढ़ेगा बोझ

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देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऊर्जा निगम की ओर से अक्टूबर महीने के बिजली बिलों में 12 पैसे से 54 पैसे प्रति यूनिट तक का अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का आदेश जारी किया गया है। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता कमर्शियल राहुल जैन की ओर से यह आदेश दिए जाने के बाद प्रदेशभर के घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा वित्तीय बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है।

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ऊर्जा निगम द्वारा अक्टूबर महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट सरचार्ज तय किए जाने के बाद 1 अक्टूबर से नई दरें प्रभावी हो गई हैं, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस संशोधन के अनुसार बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 12 पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे, कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे और सरकारी संस्थानों के लिए 47 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

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इसके अलावा निजी ट्यूबवेल के लिए 15 पैसे, कृषि आधारित गतिविधियों के लिए 22 से 24 पैसे, उद्योगों के लिए 46 पैसे, मिक्स्ड लोड के लिए 45 पैसे तथा रेलवे के लिए 44 पैसे प्रति यूनिट अधिक शुल्क तय किया गया है। वहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों पर 43 पैसे और सभी प्रकार के अस्थाई कनेक्शनों पर अतिरिक्त सरचार्ज के रूप में 54 पैसे प्रति यूनिट वसूले जाएंगे।

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ऊर्जा निगम के इस फैसले से आम नागरिकों से लेकर बड़े औद्योगिक संस्थानों तक हर वर्ग के मासिक बिजली खर्च में इजाफा होगा। फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर लागू किए गए इस अतिरिक्त वित्तीय भार से उपभोक्ताओं को अब अक्टूबर माह के बिल में अधिक भुगतान करना पड़ेगा।