उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में ईद-उल-जुहा (बकरीद) के त्योहार पर घोषित होने वाले सार्वजनिक अवकाश की तारीख में एक बड़ा बदलाव किया है। सचिव राजेन्द्र कुमार द्वारा 26 मई, 2026 को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पहले पूर्व अधिसूचना के तहत 27 मई, 2026 को बकरीद का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब इस पर सम्यक विचारोपरांत आंशिक संशोधन किया गया है।
नए आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश में ईद-उल-जुहा के पावन अवसर पर 27 मई की जगह 28 मई, 2026 को सार्वजनिक अवकाश मान्य होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के अतिरिक्त पूर्व में जारी अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें और नियम पूरी तरह से यथावत रहेंगे।
बैंकों और कोषागारों में भी लागू रहेगा संशोधित अवकाश
शासन द्वारा जारी इस आदेश का दायित्व और दायरा केवल सामान्य सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। विज्ञप्ति के दूसरे बिंदु में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इस संशोधित अवकाश को वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों में भी पूरी तरह लागू किया जा रहा है।
इसके तहत आगामी 28 मई, 2026 को उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक, सरकारी कोषागार और उप-कोषागार भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इस संबंध में आवश्यक सूचना और नियमानुसार कार्रवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल, राजभवन, मुख्यमंत्री सचिवालय, पुलिस महानिदेशक, समस्त जिलाधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक व भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधकों सहित सभी प्रमुख महकमों को प्रतिलिपि प्रेषित कर दी गई है।

