उत्तराखंड पर्यटन नीति के तहत निवेशकों को मिलेगी ₹1.5 करोड़ की सब्सिडी, स्टांप शुल्क में 100% छूट

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘उत्तराखंड पर्यटन उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। पर्यटन विभाग ने इस सेक्टर में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों से प्रस्ताव मांगे हैं, जिसके तहत ₹1 करोड़ से लेकर ₹5 करोड़ तक का निवेश करने वालों को अधिकतम डेढ़ करोड़ रुपये तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी।

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इस योजना के दायरे में होटल, मोटल, स्पा, वेलनेस रिजॉर्ट, फ्लोटिंग रिजॉर्ट, हाउस बोट रिजॉर्ट, टेंट कॉलोनी और मनोरंजन पार्क का निर्माण शामिल है, जिन्हें पर्यटन विभाग द्वारा हर स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट और तीन वर्षों तक अधिकतम ₹6 लाख का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

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पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों को नौकरी ढूंढने वाले के बजाय नौकरी देने वाला (उद्यमी) बनाना है। योजना का लाभ लेने के लिए निवेशकों को पर्यटन विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल [https://nivesh.uttarakhandtourism.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। परियोजना का कार्य पूरा होने और व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद अनुदान की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

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सरकार की यह अनूठी पहल राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए द्वार खोलेगी।

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