छात्राओं से छेड़खानी का आरोपी शिक्षक निलंबत, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

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देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल)। देवप्रयाग स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल बीते 22 अगस्त को विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक पर दो छात्राओं ने अश्लील हरकत और छेड़खानी का आरोप लगाया था। उसके बाद संस्थान ने स्तर पर आंतरिक जांच कमेटी बिठाई जिसकी जांच चल रही थी। लिहाजा पुलिस को लिखित शिकायत देने में करीब एक माह की देरी हुई।

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लेकिन अब शिक्षण संस्थान के प्रभारी ने 21 सितंबर को थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ नामजद तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि छेड़खानी की घटना 22 अगस्त को हुई थी।पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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मामले की विवेचना कर रहीं एसएसआई अनिता नेगी ने बताया कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी शिक्षक को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। मामला नगर क्षेत्र स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का है, जहां दो छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी का आरोप लगा है।