Dehradun में बिना अनुमति लगाए होर्डिंग्स, अब चुकाने होंगे 1.5 करोड़

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देहरादून। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना पेट्रोल पंप परिसरों पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाना एक निजी कंपनी को भारी पड़ गया है। नगर निगम प्रशासन इस निजी कंपनी को बिना अनुमति होर्डिंग्स लगाने के एवज में 1.5 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा कराने के लिए सख्त नोटिस जारी करने जा रहा है। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय द्वारा दिए गए इस निर्देश का सीधा असर शहर में बिना मंजूरी विज्ञापन लगाने वाली एजेंसियों और निगम के राजस्व प्रबंधन पर पड़ेगा।

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नगर निगम के भूमि अनुभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ महीने पूर्व एक नामी कंपनी ने दून शहर में कई स्थानों पर स्थित पेट्रोल पंप परिसरों में विज्ञापन के होर्डिंग्स लगवाए थे। नियम के अनुसार, इन विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए नगर निगम और अधिकृत कंपनी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सालाना 1.5 करोड़ रुपये का शुल्क चुकाना अनिवार्य था, लेकिन कंपनी ने इस वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

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आरोप है कि संबंधित निजी कंपनी ने न तो निर्धारित शुल्क नगर निगम कोष में जमा कराया और न ही पूर्व में निगम प्रशासन द्वारा भेजे गए रिमाइंडर्स का कोई जवाब दिया। कंपनी के इस टालमटोल वाले रवैये पर कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करते हुए पूरी बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई के तहत कंपनी को जल्द ही औपचारिक अंतिम नोटिस तामील कराया जाएगा। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो निगम प्रशासन अवैध होर्डिंग्स हटाने के साथ-साथ कानूनी वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। नगर निगम के इस कड़े रुख से साफ संदेश गया है कि शहर में व्यावसायिक गतिविधियों के नाम पर नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था को बख्शा नहीं जाएगा।