उत्तराखंड: अब खुली मिठाइयों की हर ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ अनिवार्य, 26 अक्तूबर से लागू होंगे सख्त नियम

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देहरादून। उत्तराखंड में मिठाई और बेकरी उत्पाद खरीदने वाले ग्राहकों के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। राज्य में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगामी 26 अक्तूबर से सभी दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी इस नए नियम का सीधा असर प्रदेश भर के उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर पड़ेगा।

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प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम त्योहारों के सीजन और आम दिनों में ग्राहकों को बासी या पुरानी खाद्य सामग्री से बचाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस आदेश के बाद अब दुकानदारों को काउंटर में रखी हर ट्रे के आगे स्पष्ट रूप से यह दर्शाना होगा कि मिठाई किस दिन बनाई गई है और उसकी उपयोग अवधि कब तक है। इससे ग्राहकों को सामान खरीदते वक्त ही उत्पाद की ताजगी और गुणवत्ता की सटीक जानकारी मिल जाएगी।

मौजूदा व्यवस्था के तहत केवल पैबंद या डिब्बाबंद पैक पर ही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट छापना अनिवार्य था। खुले में बिकने वाली मिठाइयों, नमकीन और बेकरी के सामानों के लिए ऐसा कोई स्पष्ट नियम न होने के कारण ग्राहकों को कई बार बासी सामान मिलने की शिकायतें मिलती थीं। नए आदेश के आने से इस तरह की मनमानी पर पूरी तरह लगाम लगेगी।

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खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके लिए राज्य भर में खाद्य संरक्षा अधिकारियों की टीमें औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान चलाएंगी। यदि कोई दुकानदार बिना तिथि के खुली मिठाइयां या बेकरी उत्पाद बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रदेशभर के आम नागरिकों और उपभोक्ता संगठनों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है और इसे जनहित में उठाया गया एक बड़ा कदम बताया है। आगामी 26 अक्तूबर से लागू होने जा रहे इस कड़े नियम से खाद्य व्यापार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों को सुरक्षित व ताजी मिठाइयां मिल सकेंगी।