देहरादून जिला प्रशासन ने कल रविवार को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के निर्देशों के अनुरूप, अपर जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास 200 मीटर के दायरे में विशेष प्रतिबंध लगा दिए हैं।
इस कड़े आदेश के तहत एग्जाम सेंटर्स के आसपास किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर बजाने, नारेबाजी करने, भड़काऊ भाषण, प्रचार-प्रसार, जुलूस निकालने या पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के पास हथियार, लाठी, तलवार जैसी धारदार वस्तुएं या ईंट-पत्थर जैसी हिंसात्मक सामग्री एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी।
एडीएम ने साफ चेतावनी दी है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करने वाले अव्यवस्थित वाहनों और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह सुरक्षात्मक आदेश नीट पुनर्परीक्षा के पूरी तरह समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

