उत्तराखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: 3 साल से ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी मूल स्थान पर भेजे जाएंगे

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उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी पिछले 3 साल या उससे अधिक समय से अपने मूल पद को छोड़कर प्रतिनियुक्ति या संबद्धता (attachment) पर अन्य जगहों पर तैनात हैं, उन्हें वापस उनके मूल कार्यस्थल पर भेजा जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाना है। इसके लिए सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियोंको एक सप्ताह के भीतर ऐसे कर्मचारियों की पूरी सूची महानिदेशक को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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संबद्धता और प्रतिनियुक्ति की समीक्षा

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से विभिन्न स्कूलों, विभागीय कार्यालयों या अन्य विभागों में अटैच शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा की जाएगी। विभाग यह जांचेगा कि संबंधित कर्मचारी की वहां जरूरत है भी या नहीं। यदि उनकी तैनाती अनिवार्य नहीं पाई जाती है, तो उन्हें तुरंत उनके मूल तैनाती स्थल पर वापस भेज दिया जाएगा ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

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सूची के लिए निर्धारित मानक

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जो सूची तैयार करेंगे, उसमें कर्मचारी का नाम, पद, उनकी मूल तैनाती वाली जगह, वर्तमान कार्यस्थल, और वे कितने समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसकी पूरी जानकारी कारण सहित होनी चाहिए। डॉ. रावत ने जोर देकर कहा है कि यह डेटा पूरी तरह से सटीक और प्रामाणिक होना चाहिए और इसे निर्धारित समय सीमा (एक सप्ताह) के भीतर ही उपलब्ध कराना होगा।

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दिव्यांग और विशेष परिस्थितियों में छूट

इस कड़े नियम में मानवीय पक्ष का भी ध्यान रखा गया है। सरकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति या संबद्धता पर बने रहने की छूट देगी जो ‘दिव्यांग’ श्रेणी में आते हैं या जिन्हें किसी अत्यंत विशेष और गंभीर परिस्थितियों के कारण अन्य जगह संबद्ध किया गया है। शेष सभी कर्मचारियों के लिए अपने मूल पद पर वापस लौटना अनिवार्य होगा।

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