देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत दी है। कार्मिक विभाग ने बृहस्पतिवार को संशोधित अधिसूचना जारी कर तीन साल की उम्र छूट प्रदान की। अब 25 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा 31 दिसंबर 2028 के बाद लागू होगी।
इस फैसले से राज्य के हजारों युवाओं को फायदा होगा। तब तक पुराने मानकों के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया चलेगी। सरकार ने पहले इन पदों के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा तय की थी।
किन पदों पर मिलेगी छूट?
इस राहत का लाभ अमीन शामक (गृह विभाग), बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर (पीएसी/आईआरबी), अग्निशमन अधिकारी और वन दरोगा जैसे पदों पर भर्ती में मिलेगा। इस क्रम में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 163 सेमी से 167.7 सेमी तक रखी गई है। पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों और अनुसूचित जनजाति को छूट दी गई है। महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम अनिवार्य है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, दौड़ और शटल रेस शामिल हैं। वन दरोगा पद के लिए पुरुषों को पांच बार बीम खींचना होगा। महिलाओं को चार घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पुलिस व अन्य विभागों के लिए पुरुषों को 32 मिनट में 5 किलोमीटर और महिलाओं को 15 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना होगा। जबकि 25 गुना 4 मीटर शटल रेस 30 सेकंड में पूरी करनी होगी।
एक जनवरी 2029 से सभी पदों पर 35 वर्ष की आयु सीमा लागू हो जाएगी। आरक्षित वर्गों को मौजूदा छूट जारी रहेगी। यह छूट उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिल गया है।
कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इस संशोधन की सूचना दे दी है। अब भर्ती प्रक्रिया इन नए दिशा-निर्देशों के अनुसार चलेगी। सरकार का यह कदम राज्य में सरकारी नौकरियों की मांग को देखते हुए उठाया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवा भागीदारी दोनों बढ़ने की उम्मीद है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर अब जल्द भर्ती शुरू होने की संभावना है। युवा इस राहत का स्वागत कर रहे हैं

