नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामपुर तिराहा कांड से जुड़े तत्कालीन मुजफ्फरनगर DM अनंत कुमार के मामले में CBI को अल्टीमेटम दिया है। सीबीआई को 15 दिन के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने उत्तराखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रमन साह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा कांड में आरोपियों को सजा दिलाने संबंधी याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता पक्ष ने कोर्ट को बताया कि इस केस की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जबकि पूर्व में भी अदालत ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी।
इस पर CBI ने मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने के लिए माननीय हाईकोर्ट से समय मांगा.जिस पर कोर्ट ने CBI को एक पखवाड़े का समय दिया है। जिसमें सीबीआई को मुजफ्फरनगर के तत्कालीन DM अनंत कुमार से जुड़े केस की स्थिति हाईकोर्ट के सामने स्पष्ट करनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिका हाईकोर्ट में दायर करने की छूट दी थी
गौरतलब है कि राज्य गठन से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, जहां से मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया। बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से फाइलें देहरादून से मुजफ्फरनगर स्थानांतरित कर दी गईं थी।
हालांकि उत्तराखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रमन साह ने देहरादून की CBI अदालत से मुकदमा मुजफ्फरनगर स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती दी है. गौरतलब है कि CBI ने धारा 304 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने मामले को धारा 302 के तहत संज्ञान में लिया था ।

