देहरादून। देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में 11 वर्षीय मासूम बच्ची पर यौन हमला करने वाले दोषी किराएदार को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कुसुम रानी की अदालत ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, यह मामला 22 अगस्त 2021 का है जब रक्षाबंधन पर्व के दिन मासूम बच्ची घर के कमरे में अकेली थी। बच्ची को अकेला देख उनके मकान में रहने वाला किराएदार मनोज शर्मा उर्फ मनोज कुमार बहाने से कमरे में दाखिल हुआ।
आरोपी किराएदार मनोज शर्मा बच्ची का मुंह दबाकर उसे जबरन रसोईघर में ले गया, जहां उसने मासूम के साथ अश्लील हरकतें कीं और यौन हमला किया। विरोध करने पर आरोपी ने मासूम को परिजनों से पिटवाने और उसकी वृद्ध दादी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
आरोपी की धमकी से सहमी बच्ची ने घटना के चार दिन बाद 26 अगस्त 2021 को अपनी बुआ के घर आने पर पूरी आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने 1 सितंबर 2021 को थाना पटेलनगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने अदालत के समक्ष पांच महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही कराई। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पेश किए गए सबूतों के आधार पर मनोज शर्मा को दोषी पाया।
विशेष अदालत ने सजा सुनाने के साथ ही सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए कि पीड़िता को आर्थिक सहायता व पुनर्वसन के लिए तीन लाख रुपये का मुआवजा दिलाया जाए।

