Dehradun: शिक्षकों की छुट्टियों पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग, एक साथ 30% से अधिक स्टाफ को छुट्टी नहीं

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देहरादून। देहरादून जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि छुट्टियाँ कोई मौलिक अधिकार नहीं हैं। इस कड़े फैसले का सीधा असर जिलेभर के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और पठन-पाठन व्यवस्था पर पड़ेगा।

जारी आदेशों के अनुसार, सक्षम अधिकारी जनहित और छात्रों की पढ़ाई को देखते हुए किसी भी छुट्टी को नामंजूर या पहले से स्वीकृत छुट्टी को रद्द कर सकते हैं। अब किसी भी शिक्षक की छुट्टी मंजूर करने से पहले स्कूल में पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि कक्षाएं प्रभावित न हों।

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विभाग ने बिना पूर्व मंजूरी के गायब रहने या छुट्टी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी पर न लौटने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है। तय अवधि के बाद जानबूझकर गैरहाजिर रहने को दुर्व्यवहार माना जाएगा और उस पूरी अवधि का वेतन रोक दिया जाएगा।

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स्कूलों में पढ़ाई ठप होने से रोकने के लिए एक समय में छुट्टी लेने वाले स्टाफ की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। अब किसी भी विद्यालय में एक साथ 30 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। 30 प्रतिशत से ज्यादा आवेदन आने पर अतिरिक्त आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।

विभाग ने छुट्टियों का नया गणित भी पूरी तरह साफ कर दिया है। अब अर्जित अवकाश खाते में हर साल 31 दिन जमा होंगे, जिसे अधिकतम 300 दिनों तक संचित रखा जा सकेगा। हालांकि, एक बार में केवल 120 दिनों का ही अर्जित अवकाश लिया जा सकेगा।

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महिला कर्मचारियों और एकल अभिभावकों को पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा, लेकिन इसके लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा साल में अधिकतम 14 दिन का आकस्मिक अवकाश और पात्र पुरुष कर्मचारियों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा।