देहरादून: त्योहारों पर पटाखों की बिक्री के लिए 3 जगहें तय, रेंजर्स ग्राउंड और पुराना बस अड्डा परिसर में लगेंगी दुकानें

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देहरादून। आगामी त्योहारों के मद्देनजर देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन की ओर से तीन प्रमुख स्थान चिह्नित किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के तहत इस बार रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के पास पार्क रोड और पुराना बस अड्डा परिसर में ही पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी।

प्रशासन के इस फैसले से शहर के नागरिकों, पटाखा व्यवसायियों और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों पर सीधा असर पड़ेगा। शहर के मुख्य बाजारों और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले संवेदनशील क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके साथ ही, जिन व्यापारियों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे, उन्हें अपनी दुकानों के आसपास सड़क या सार्वजनिक मार्गों पर मेज, ठेली या अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी।

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वहीं झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों को अति-संवेदनशील मानते हुए वहां सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, नगर मजिस्ट्रेट और अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अस्थाई लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ पुलिस विभाग और अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति तथा तय शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

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बिना फायर ब्रिगेड की एनओसी और तय मानकों के किसी को भी दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सभी लाइसेंस धारकों को अपनी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से रखने होंगे।

इसके अलावा दुकानों के आसपास कोई भी ज्वलनशील सामग्री, असुरक्षित बिजली के तार या आग लगने का खतरा पैदा करने वाली स्थिति न बने, इसे सुनिश्चित करने की पूरी जवाबदेही दुकानदारों की होगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कड़े शब्दों में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप ही की जाएगी।

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उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अस्थाई लाइसेंस जारी करने और लाइसेंसधारकों से नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि बिना अनुमति या सुरक्षा मानकों के विपरीत पटाखा बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।