देहरादून: CBI कोर्ट नहीं पहुंचे सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर, अगली तारीख पर होगी सुनवाई

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देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित सीबीआई कोर्ट में मंगलवार को पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुनवाई टल गई। अदालत में पेशी की तारीख तय होने के बावजूद दोनों में से कोई भी पक्ष कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। दोनों पक्षों के गैरहाजिर रहने के कारण आगे की कानूनी कार्यवाही रुक गई, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख तय करने का फैसला लिया है।

दूसरी ओर, 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर को अदालत से बड़ी राहत मिल चुकी है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं।

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जमानत से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मंगलवार को उर्मिला सनावर की जेल से रिहाई होनी थी। हालांकि, इसी दिन सीबीआई कोर्ट में पेशी न हो पाने के कारण इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सभी की नजरें टिकी रहीं। अब अदालत द्वारा घोषित की जाने वाली अगली तारीख पर दोनों पक्षों को अपनी बात रखनी होगी।

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इस हाई-प्रोफाइल कानूनी विवाद की शुरुआत 24 अक्तूबर को हुई थी, जब पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उर्मिला सनावर द्वारा उनसे 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है और रविदास धाम को उनके नाम करने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 25 अक्तूबर को त्वरित कार्रवाई करते हुए उर्मिला सनावर को उनके सहारनपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया था। उसी शाम पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

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जेल जाने के बाद उर्मिला सनावर की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। शुरुआत में पुलिस की जांच रिपोर्ट समय पर न आने और अन्य तकनीकी कारणों से सुनवाई टलती रही, लेकिन सोमवार को कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी। अब सभी को इस मामले में सीबीआई कोर्ट की अगली तारीख और रुख का इंतजार है।