देहरादून में अब रात 11 बजे के बाद नहीं छलकेगा जाम, शनिवार-रविवार की छूट भी खत्म

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देहरादून में बार, पब और रेस्टोरेंट के संचालन समय को लेकर फैली भ्रांतियों के बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब सप्ताह के सातों दिन इन्हें रात 11 बजे तक ही खुला रखा जा सकता है। पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां अक्सर शनिवार और रविवार को रात 12 बजे तक बार खुले रहने के मुगालते में रहती थीं, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा डेढ़ साल पहले जारी किया गया स्थायी आदेश अब भी प्रभावी है। इस आदेश के तहत सप्ताहांत (शनिवार-रविवार) में दी जाने वाली समय की छूट को समाप्त कर दिया गया था, ताकि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनी रहे।

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डीएम के पास है समय निर्धारित करने की शक्ति

  • उत्तरांचल आबकारी मैनुअल 1910 की धारा 59 के तहत जिलाधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वे लोक शांति बनाए रखने के लिए मादक पदार्थों की दुकानों या बार के समय को निश्चित कर सकें।
  • जिलाधिकारी सविन बंसल ने पुष्टि की है कि 16 नवंबर 2024 को जारी एक स्थायी आदेश के अनुसार देहरादून में बार खुलने का समय दोपहर 12 बजे और बंद होने का समय रात 11 बजे तय किया गया है।
  • यह आदेश ओएनजीसी चौक पर हुई एक भयानक सड़क दुर्घटना के बाद सख्ती से लागू किया गया था, जिसमें सप्ताहांत की शिथिलता को भी खत्म कर दिया गया था।
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आबकारी नीति और वर्तमान कार्रवाई

  • 2025 से 2028 तक के लिए बनी त्रिवार्षिक आबकारी नीति के अनुसार बार सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुल सकते हैं।
  • हालांकि नीति में शनिवार और रविवार को रात 12 बजे तक के संचालन का जिक्र है, लेकिन देहरादून की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी का ‘स्टैंडिंग ऑर्डर’ इसे रात 11 बजे तक ही सीमित रखता है।
  • फिलहाल, आबकारी और पुलिस विभाग पुराने नियमों के आधार पर सप्ताहांत में भी रात 11 बजे के बाद संचालन पर कार्रवाई कर रहे हैं।