अब नाबालिगों को नहीं मिलेगा खुद के नाम पर सिम कार्ड, माता-पिता की सहमति होगी अनिवार्य

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भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड जारी करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को उनके अपने नाम पर सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत लिए गए इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को पुख्ता करना और सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकना है। अब से सिम कार्ड केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति और उनके KYC दस्तावेजों के आधार पर ही जारी किया जा सकेगा, जिसके लिए विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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सिम कार्ड जारी करने के लिए ठोस डिजिटल व्यवस्था

टेलीकॉम कंपनियाँ अब एक ऐसा आधुनिक सिस्टम विकसित कर रही हैं जो आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के माध्यम से तुरंत पहचान कर लेगा कि आवेदक नाबालिग है या नहीं। जैसे ही सिस्टम में आधार डेटा अपलोड किया जाएगा, वह उम्र का सत्यापन करेगा और नाबालिग होने की स्थिति में सिम कार्ड की प्रक्रिया को रोक देगा। ऐसी स्थिति में सिस्टम स्वतः ही अभिभावक का केवाईसी कराने का विकल्प देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हर नाबालिग के पास मौजूद सिम कार्ड किसी जिम्मेदार वयस्क की देखरेख और जवाबदेही के तहत ही सक्रिय किया गया है।

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डिजिटल पहचान और अभिभावकों की जिम्मेदारी

नए नियमों के अनुसार, सिम कार्ड अब केवल कॉल करने का साधन नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहचान बन चुका है, जिसका उपयोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और अन्य डिजिटल सेवाओं में होता है। सरकार ने यह प्रावधान भी किया है कि सिम कार्ड लेते समय या ऑनलाइन अकाउंट खोलते समय सहमति का एक ‘डिजिटल ट्रेल’ यानी रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई नाबालिग किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो कानूनन उन माता-पिता या अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिन्होंने सिम कार्ड के लिए अपनी सहमति और दस्तावेज दिए थे।

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