देहरादून, शराब के टेट्रा पैक मामले पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विभाग को टेट्रा पैक मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रति टेट्रा पैक 10 रूपये का भुगतान करना होगा, जिससे पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सके ।। दरअसल हाईकोर्ट ने पॉलिसी में शामिल टेट्रा पैक में शराब सेल करने को लेकर प्रावधान किया गया था जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने पूर्व में ही सरकार को टेट्रा पैक की रिसाइकिल व्यवस्था को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश भी दिए थे जिसके बाद विभाग के द्वारा शपथ पत्र दाखिल भी कर दिया गया वही आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद टेट्रा पैक मामले में विभाग को 10 रूपये प्रति टेट्रा पैक दिए जाने का प्रावधान करने के लिए भी कहा है, हालांकि यह बात दीगर है कि टेट्रा पैक के ₹10 को किसके द्वारा वहन किया जाएगा।। हालांकि इन सबके बीच सरकार द्वारा लिया गया निर्णय खटाई में पड़ सकता है जानकार बताते हैं कि टेट्रा पैक पर क्यूआर कोड व्यवस्था करने के साथ ही प्रति टेट्रा पैक ₹10 देना व्यवहारिक नहीं होगा, लिहाजा आबकारी पॉलिसी का यह बिंदु विभाग पर भारी पड़ सकता है।।।