सी एण्ड एफ और कैमिस्ट को ड्रग विभाग की चेतावनी, समय रहते करें मानक पूरे नही तो होगी सख्त कार्रवाई…

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देहरादून, ड्रग कंट्रोलर तजावर सिंह के आदेश के बाद राजधानी देहरादून मैं दवा विक्रेताओं को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार के द्वारा निर्देश जारी करते हुए व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं उन्होंने ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत नियमों का पालन करने को लेकर केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष को पत्र लिखकर दुकानों पर मानकों के अनुरूप ही दवा रखे जाने और बायोमेट्रिक के साथ ही फार्मासिस्ट के आधार कार्ड भी मौजूद रखने के निर्देश दिए उन्होंने पत्र जारी करते हुए कहा कि 27 जुलाई 2022 को 13 स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों की एक समय में रखे जाने वाली मात्रा निर्धारित की गयी थी जो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था, लेकिन आज तक किसी भी सी एण्ड एफ अथवा कैमिस्ट द्वारा किसी प्रकार की सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, अब एक बार फिर सभी कैमिस्टों की सुविधा को देखते हुए 13 औषधियों व इससे निर्मित होने वाली औषधियों की सूचना हेतु एक गुगल फार्म विकसित किया गया ।। विभाग द्वारा इस मामले को लेकर अपील की गई है कि आप अपने स्तर से समस्त सी० एण्ड एफ० / मेडिकल स्टोर अस्पताल में संचालित फार्मेसी को गुगल फार्म का लिंक प्रेषित करते हुए वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित करें। समय अवधि पूर्ण होने के उपरान्त निरीक्षण किये जाने के पश्चात् फर्म के विरूध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

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