मसूरी। शहर में नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा बिना लाइसेंस दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। कोतवाली मसूरी के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह गहलावत के अनुसार, 1 नवंबर से विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले नाबालिगों और उनके अभिभावकों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मसूरी के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है। इसके तहत विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने और नाबालिग छात्रों को किसी भी हाल में वाहन से स्कूल न आने देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस का कहना है कि कई छात्र बिना वैध लाइसेंस के तेज गति व लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसलिए स्कूल परिसरों और आसपास नाबालिगों को वाहन पार्क करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी।
अभिभावकों को भी जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और PTM के जरिए संदेश भेजे जा रहे हैं। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत पकड़े जाने पर अभिभावक या वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये जुर्माना, 3 साल की सजा और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस भी नहीं जारी किया जाएगा।
कोतवाली प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधनों और स्थानीय नागरिकों से इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सहयोग की अपील की है।

