देहरादून पुलिस का यातायात नियम उल्लंघन पर सख्त रुख, राज्य में BNS 281 का प्रथम केस दर्ज

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देहरादून पुलिस ने “सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा” के मंत्र को साकार किया है, SSP के सख्त निर्देश पर अब गंभीर यातायात उल्लंघन पर सीधे BNS धारा 281 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरअसल, आज 9 जनवरी को लालतप्पड़ चौकी के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान एक UK-14-D-0945 टाटा टियागो तेज गति में रांग साइड से नेपाली फार्म की ओर से रांग साइड से लालतप्पड़ आ रही थी। वाहन को हरिद्वार निवासी विशाल (पिता: सुखविंदर, नक्षत्र वाटिका ज्वालापुर) चला रहा था, वहीं जब उप निरीक्षक विनय मित्तल की टीम ने वाहन को रोका तो चालक संतोषजनक जवाब न दे सका लिहाजा प्रत्युत्तर में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन मौके पर सीज कर लिया और चालक के खिलाफ कोतवाली डोईवाला में 10/2026 धारा 281 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि यह धारा 281 के तहत दर्ज किया गया राज्य का पहला केस है।

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सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए नई रणनीति


उत्तराखंड में अब तक मोटर वाहन एक्ट के तहत चालान होता था, लेकिन SSP ने यातायात उल्लंघन गंभीर यातायात उल्लंघन पर सीधे FIR के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि इस कार्रवाई की मुख्य वजह रांग साइड, ओवरस्पीडिंग से आमजन को खतरा है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में कानि0 गोनी पुरी और कानि0 रविंद्रपाल की टीम ने त्वरित एक्शन लिए तो वहीं SSP ने सभी थानों को तेज गति, गलत दिशा वालों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए। पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वाहन को सदैव निर्धारित लेन में ही चलाएं, गलत दिशा में वाहन चलाना न सिर्फ आपकी बल्कि सामने वाले वाहन चालक के जीवन को भी खतरे में डालता है। यातायात नियमों का पालन करना न सिर्फ कानूनी बाध्यता है बल्कि यह आम नागरिक के जिम्मेदार होने की निशानी भी है। मात्र छोटी सी लापरवाही कई घरों की खुशियां पल भर में छीन सकती है।