अब राज्य के थानों पर भी होगी तीसरी की नजर

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सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी पुलिस थानो सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के सभी थाना चौकियों में सीसीटीवी कैमरों की विस्तृत रिपोर्ट सभी जिलों के एसएसपी एसपी से मांगी है।वहीं डीजीपी अशोक कुमार की मानें तो एक थाने को छोड़ दिया जाए तो राज्य के सभी थानो में सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगें हैं। साथ ही जिन थानों में सीसीटीवी कैमरे खराब या बन्द पड़े हैं उनको भी दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गये हैं।आपको बता दें उत्तराखंड के सिर्फ एक थाने को छोड़कर बाकी सभी 158 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस मुख्यालय अगले सप्ताह इन सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता की समीक्षा करेगा। इसके बाद जरूरत पड़ी तो नाइट विजन, ऑडियो आदि जैसे सुधार भी किए जाएंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार को थाने चौकियों, सीबीआई दफ्तरों, एनआईए आदि में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश दिए थे।प्रत्येक थानों में कम से कम चार सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ताकि, वहां होने वाली इंटेरोगेशन और अन्य हरकतों को रिकॉर्ड किया जा सके। यही नहीं इन कैमरों में नाइट विजन सुविधा के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। इनकी मेमोरी कम से कम 18 महीने की होनी चाहिए। ताकि, जरूरत पड़ने पर इनकी रिकॉर्डिंग को देखा जा सके। इस संबंध में डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सेलाकुई थाने को छोड़कर सभी थानों में चार-चार सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सेलाकुई थाना इसी साल अस्तित्व में आया था। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता की समीक्षा सात की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिन गुणवत्ता वाले कैमरों को इंस्टाल करना है उन्हें किया जाएगा। यदि कहीं बढ़ोतरी की आवश्यकता है तो वह भी की जाएगी। चौकियों में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे।