देहरादून में गैस सिलेंडर के नए नियम: शादी के लिए10 दिन पहले करना होगा आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

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देहरादून जिले में शादियों के सीजन को देखते हुए प्रशासन ने गैस सिलेंडरों की किल्लत रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब शादी समारोह के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त करने हेतु समारोह से कम कम 10 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेशानुसार, एक शादी के लिए अधिकतम दो ही कमर्शियल सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए जिला पूर्ति कार्यालय या क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा।

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आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

शादी के लिए गैस सिलेंडर लेने के इच्छुक व्यक्तियों को ₹10 के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ शादी का निमंत्रण पत्र (कार्ड) और आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन मिलने के बाद संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से अस्थायी रूप से सिलेंडर दिए जाएंगे, जिन्हें कार्यक्रम के बाद वापस एजेंसी में जमा कराना होगा।

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सिलेंडर कोटा और जनता की मांग

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एसओपी (SOP) के आधार पर प्रति शादी केवल दो ही सिलेंडर दिए जाएंगे और फिलहाल इस कोटे को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, स्थानीय निवासियों और बैंक कर्मियों ने इस कोटे को कम बताते हुए मांग की है कि शादियों की जरूरत को देखते हुए कम से कम पाँच सिलेंडर दिए जाने चाहिए। जिले में अब तक इसके लिए 75 आवेदन मिल चुके हैं।

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छोटे दुकानदारों और छात्रों के लिए राहत

जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि शादियों के सीजन में छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को गैस की किल्लत न हो। इसके लिए गैस एजेंसियों को 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कुल स्टॉक का 10% हिस्सा व्यावसायिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।

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