मदिरा दुकानों में ओवर रेटिंग पर आबकारी आयुक्त सख्त, सभी जिलों को जारी किए सख्त निर्देश… शिकायत मिलने पर होगा लाइसेंस निरस्त…

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देहरादून: राज्य में मदिरा दुकानों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर शराब बिक्री की शिकायतों के बाद आबकारी विभाग हरकत में आ गया है। आबकारी आयुक्त उत्तराखंड, देहरादून कार्यालय से जारी आदेश में समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात कही गई है।

जारी पत्र में आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने कहा है कि हाल ही में कई जिलों से यह शिकायतें मिली हैं कि कुछ अनुज्ञापी मदिरा दुकानों से निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर शराब की बिक्री कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां नियमों का उल्लंघन होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के शोषण का भी उदाहरण हैं।

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आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी जिलों के आबकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दुकान में मदिरा की बिक्री निर्धारित दरों पर ही की जाए। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी स्थान पर ओवररेटिंग की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित दुकान का अनुज्ञापन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा और दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक नियमित रूप से दुकानों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी दुकानों में मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। किसी भी दुकान में दरों से अधिक मूल्य वसूलने पर क्षेत्रीय अधिकारी को भी जवाबदेह माना जाएगा।आयुक्त ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले अनुज्ञापियों पर न केवल प्रशासनिक कार्रवाई होगी, बल्कि भविष्य में अनुज्ञापन नवीनीकरण पर भी रोक लगाई जा सकती है। राज्य सरकार के “शून्य सहनशीलता” नीति के अनुरूप यह कदम शराब बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आदेश जारी होते ही जिला आबकारी टीमें सक्रिय हो गई हैं और दुकानों पर निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। इस सख्त निर्देश से न केवल ओवररेटिंग पर अंकुश लगेगा बल्कि उपभोक्ताओं में भी विश्वास बढ़ेगा कि शासन स्तर पर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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