रायपुर, 26 मार्च: रायपुर स्थित नालापानी चौक के रजवाड़ा रेस्टोरेंट में जबरन वसूली और धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में रेस्टोरेंट के प्रबंधक आशीष शर्मा ने थाना रायपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के अनुसार, शौकीन सिंह नामक व्यक्ति, जो पहले रेस्टोरेंट में शेफ के रूप में कार्यरत था, मात्र 20 दिनों की सेवा के बाद 25 फरवरी को विदेश जाने की बात कहकर नौकरी छोड़ गया। इसके अगले ही दिन, 26 फरवरी की शाम को 6-7 लोग, जो स्वयं को उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ता बता रहे थे, शौकीन सिंह को साथ लेकर रेस्टोरेंट पहुंचे।
इनमें से दो व्यक्तियों ने अपने नाम आशुतोष नेगी और आशीष नेगी बताए। आरोप है कि इन लोगों ने रेस्टोरेंट के मालिक डॉ. दीपक गुप्ता और अन्य स्टाफ के साथ बदसलूकी की। उन्होंने जोर-जबरदस्ती कर शोर मचाया और प्रतिष्ठान की छवि खराब करने की धमकी दी। दबाव बनाकर उन्होंने ₹12,600 जबरन वसूले और आगे भी अनुचित पैसों की मांग की। विरोध करने पर रेस्टोरेंट मालिक को गाली-गलौच करते हुए जूते से मारने और जान से मारने की धमकी दी गई।
प्रबंधक की शिकायत के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा संख्या 100/25 के तहत धारा 196/ 308(5)/ 351(2)/ 352 बीएनएस के तहत आशुतोष नेगी, आशीष नेगी व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
आशुतोष नेगी ( जनपद पौड़ी से हिस्ट्रीशीटर)
1- मु०अ०सं०- 363/01, धारा 323/504/506 भादवी, थाना पौड़ी
2- मु०अ०सं०- 374/17, धारा 384 भादवी, थाना कोटद्वार
3- मु०अ०सं०- 07/18, धारा 341 भादवी, थाना लैंसडौन
4- मु०अ०सं०- 33/18, धारा 353/469 भादवी, थाना पौड़ी
5- मु०अ०सं०- 249/22, धारा 469/505 भादवी, थाना प्रेमनगर
6- मु०अ०सं०- 04/24, धारा 354 भादवी व 7/8/23 पॉक्सो एक्ट, थाना कर्णप्रयाग
7- मु०अ०सं०- 01/24, धारा 504/506 भादवी व 3(1) (घ)(य) (ग) SC/ST एक्ट थाना पौड़ी
8- मु०अ०सं०- 08/24, धारा 332/353 भादवी, थाना पौड़ी
9- मु०अ०सं०- 10/24, धारा 153(ए) भादवी, थाना पौड़ी
