उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक:16 बड़े प्रस्ताव पर लगी मुहर

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बार की कैबिनेट बैठक बेहद खास इसलिए भी रही क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक रही। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्य सरकार के चार साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त शुभकामना संदेश चर्चा की और मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश पढ़कर सुनाया। बताते चलें कि कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वहीं सचिव गृह शैलेश बगौली ने कैबिनेट में पास किए गए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

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इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  • लोक निर्माण विभाग (PWD)- ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ADB) के तहत 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को कैबिनेट की मंजूरी।
  • न्याय विभाग-न्यायिक अधिकारियों को ₹10 लाख तक का वाहन लोन , इलेक्ट्रिक वाहन पर 4% और अन्य पर 5% ब्याज दर तय।
  • वन विभाग-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।
  • ऊर्जा विभाग (PM सूर्यघर योजना)-31 मार्च 2025 तक लगे सोलर संयंत्रों को राज्य सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय।
  • उच्च शिक्षा विभाग-निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को मंजूरी।
  • गृह विभाग (संपत्ति वसूली अधिनियम)- उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने को मंजूरी।
  • गृह विभाग (होमगार्ड्स)- होमगार्ड समूह ‘ख’ सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति।
  • गृह विभाग (ट्रेनिंग व्यवस्था)- पुलिस को फॉरेंसिक, साइबर और IT प्रशिक्षण देने के लिए NIELIT के माध्यम से विशेषज्ञ लेने की मंजूरी।
  • कार्मिक विभाग (भर्ती आयु सीमा)- घटी हुई आयु सीमा 2028 के बाद लागू होगी, अभ्यर्थियों को 3 साल की राहत। कार्मिक विभाग के तहत उपनिरीक्षक पदों के लिए बनाई गई नामावली के तहत अब घाटी हुई उम्र सीमा के तहत अभ्यार्थियों को दोबारा मौका दिया जाएगा जिसमें अग्निशमन आदि शामिल है
  • (फिजिकल मानक) जहां हाइट बढ़ाई गई थी, वहां पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।
  • माध्यमिक शिक्षा विभाग- एडेड स्कूल शिक्षकों की पुरानी सेवा को प्रमोशन में मान्यता पर अध्ययन के लिए मंत्री उपसमिति बनेगी।
  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (गेहूं खरीद)- ₹2585 प्रति क्विंटल MSP पर 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लक्ष्य तय।
  • खाद्य विभाग (मंडी शुल्क)- गेहूं और धान खरीद पर 2% मंडी शुल्क की व्यवस्था लागू रहेगी।
  • स्वरोजगार/आरक्षण योजना- पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण तय।
  • विशेष प्रावधान (परिवार लाभ)- पति-पत्नी दोनों पूर्व सैनिक/अग्निवीर होने पर दोनों को लाभ मिलेगा।
  • नियोजन विभाग (सेतु आयोग)- राज्य योजना आयोग के स्थान पर बने सेतु आयोग के ढांचे और कार्यक्षेत्र को मंजूरी।