उत्तराखंड शासन ने समूह ग के पदों की भांति ही समूह ख की परीक्षाओं के लिए भी अभ्यर्थियों की आयु सीमा में एक साल की छूट दी है। सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 के चलते राज्य में समूह ख की परीक्षाओं में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए थे।। जिसके चलते अभ्यर्थियों को 1 साल की आयु सीमा में छूट दी जा रही है शासन के आदेश के बाद सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए उठाए गए इस कदम से आयु सीमा से बाहर हो चुके युवाओं को भी लाभ मिल सकेगा ।।