जेल में बंद कैदियों के लिए अच्छी खबर

ख़बर शेयर करें

सजायाफ्ता बंदियों को अपनों के अंतिम संस्कार या शादी समारोह आदि में पैरोल के लिए अब शासन की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। सरकार उत्तराखंड बंदियों की दंडादेश नियमावली में जल्द संशोधन कर जेल अधीक्षक को 24 घंटे की पैरोल और आईजी जेल को 15 दिन की पैरोल देने का अधिकार देने जा रही है। पैरोल के आवेदन को अलग से ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा।शासन ने सजायाफ्ता बंदियों के पैरोल की प्रक्रिया सरल करने को बंदियों की दंडावेश नियमावली में संशोधन करने की हामी भर ली है। कारागार प्रशासन नियमावली में संशोधन का मसौदा तैयार करने में जुट गया है। अब तक सजायाफ्ता बंदियों को पैरोल के लिए शासन स्तर पर दौड़ धूप करनी पड़ती थी, जिसमें काफी वक्त लग जाता था। नियमावली में संशोधन के बाद पेरोल स्वीकृत करने का अधिकार जेल अधीक्षक और आईजी जेल को भी मिल जाएगा। जेल अधीक्षक इमरजेंसी में 24 घंटे का पैरोल स्वीकार कर सकेंगे, जबकि आईजी को 15 दिन की पैरोल स्वीकृत करने का अधिकार होगा। इससे ज्यादा के पैरोल को लेकर शासन स्तर पर गठित समिति विचार कर फैसला लेगी। इसके लिए अलग से आनलाइन पोर्टल होगा।