उत्तराखंड दुकान अधिनियम में संशोधन मंजूर,युवाओं के लिए स्वरोजगार की लगी लॉटरी!

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उत्तराखंड में युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। दरअसल, धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दे दी है। , इसका अर्थ है कि अब स्वरोजगार और व्यवसाय शुरु करने में उन्हें कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सीधे तौर पर सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि दुकान संचालन प्रणाली को अधिक लचिला और गतिविधियों को सरल बनाया जा सके। इसी क्रम में अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। पहले इस संबंध में वर्ष 2025 में संशोधन अध्यादेश लागू किया गया था, जिसे अब विधेयक के रूप में लाकर स्थायी रूप देने की तैयारी है।